महिला निदेशकों की भागीदारी बढ़ी, 11.6 लाख महिला निदेशक कंपनियों से जुड़ीं

Tue 17-Dec-2024,05:41 PM IST +05:30

ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे Whatsapp Channel को Join करें |

Follow Us

महिला निदेशकों की भागीदारी बढ़ी, 11.6 लाख महिला निदेशक कंपनियों से जुड़ीं
  • कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 149(1) के अनुसार, निर्धारित श्रेणी की कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य है।

  • अनुपालन न करने पर कंपनी और उसके संबंधित अधिकारियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 172 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

Delhi / New Delhi :

नई दिल्ली, 17 दिसंबर 2024

महिलाओं की निर्णय लेने में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल रंग ला रही है। 30 नवंबर 2024 तक सार्वजनिक और निजी कंपनियों में कुल 11.6 लाख महिला निदेशकों को नियुक्त किया गया है।

विभिन्न श्रेणियों में महिला निदेशकों का आंकड़ा इस प्रकार है:

  • सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियां: 8,672
  • सार्वजनिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियां: 46,939
  • निजी कंपनियां (ओपीसी सहित): 11,11,040

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम की धारा 149(1) के अनुसार, निर्धारित श्रेणी की कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2024 के तहत:

  • प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी
  • प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी, जिसकी भुगतान शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो
  • या जिसकी सालाना कमाई 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो,

उनमें एक महिला निदेशक की नियुक्ति अनिवार्य है।

अनुपालन न करने पर कंपनी और उसके संबंधित अधिकारियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 172 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के दौरान यह जानकारी साझा की। इन नीतियों का उद्देश्य कंपनियों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सशक्त बनाना है।